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Haryana Unmarried pension Yojana : हरियाणा सरकार ने अविवाहित लोगों के लिए निकाली है यह योजना, इस योजना में 45 से 60 वर्ष के कुंवारे लड़की और लड़कों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने यह योजना अविवाहित लोगों की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए आरंभ की है। इससे उनको किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना होगा। अविवाहित पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, लाभ और उद्देश्य इत्यादि की संपूर्ण जानकारी हमारे इस लेख में दी गई है जो भी इच्छुक लोग इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो इस लेख को अंत तक ध्यानपूर्वक पढ़ें।
Haryana Unmarried Pension Yojana 2023
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना का ऐलान किया है। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य के जितने भी अविवाहित पुरुष और महिलाएं हैं और उनकी आयु 45 वर्ष से 60 वर्ष की है तो उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। ऐसी सभी लाभार्थियों को हर महीने पेंशन प्रदान की जाएगी। पेंशन धनराशि लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए भेजी जाएगी।
हरियाणा राज्य में इस योजना के लागू होने से लगभग 1 लाख 25 हजार लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। हरियाणा सरकार द्वारा अभी तक तीन ही पेंशन योजना चलाई जा रही थी। विधवा, बुढ़ापा, दिव्यांग पेंशन योजना चलाई जा रही थी। परंतु अब हरियाणा राज्य के नागरिकों को अविवाहित पेंशन योजना का भी लाभ मिलेगा।
Haryana Unmarried Pension Yojana 2023 Key Highlights
योजना का नाम | हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना |
वर्ष | 2023 |
लाभार्थी | हरियाणा राज्य के अविवाहित नागरिक |
उद्देश्य | अविवाहित नागरिकों को आर्थिक स्थिति प्रदान करना |
आवेदन का मोड़ | ऑनलाइन ऑफलाइन |
लाभार्थियों की उम्र | 45 वर्ष से 60 वर्ष की |
आधिकारिक वेबसाइट | pension.socialjusticehry.gov.in/ |
Haryana Unmarried Pension Yojana 2023 के तहत मिलने वाली धनराशि
हरियाणा सरकार बुढ़ापा पेंशन के तहत ₹3000 की धनराशि प्रदान करती हैं इसी तरह अविवाहित पेंशन मैं भी इतनी ही धनराशि प्रदान करेगी। यह बात मुख्यमंत्री जी ने योजना का आरंभ करते वक्त कहा था।
Haryana Unmarried Pension Yojana 2023 का उद्देश्य
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनका जीवन सरल बनाएं और वह किसी के ऊपर निर्भर ना रहें।
Haryana Unmarried Pension Yojana 2023 के लाभ और विशेषताएं
- हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना का लाभ राज्य के अविवाहित नागरिकों को प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना का लाभ उन नागरिकों को मिलेगा जिनकी शादी नहीं हुई है।
- इस योजना में नागरिकों को हर महीने पेंशन के रूप में धनराशि दी जाएगी।
- इस योजना का लाभ 45 वर्ष से 60 वर्ष के अविवाहित नागरिकों को मिलेगा।
- इस योजना में करीब 1 लाख 25 हजार नागरिकों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
- हरियाणा सरकार इस योजना का जल्द ही पूरे राज्य में लागू कर देगी।
- इस योजना के पात्र नागरिक अब अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।
- यह योजना लाभार्थियों को स्तर को उच्च बनाएगी।
Haryana Unmarried Pension Yojana 2023 पात्रता
- आवेदक हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- अविवाहित पुरुष और महिला ही इस योजना के लिए पात्र होंगे।
- आवेदक की आयु 45 वर्ष से 60 वर्ष की होनी चाहिए।
- आवेदक की परिवार की वार्षिक आय ₹180000 से कम होनी चाहिए।
- आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
Haryana Unmarried Pension Scheme 2023 के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
Haryana Unmarried Pension Yojana 2023 में आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आवेदक को हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- उसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आ जाएगा।
- होम पेज पर आपको Welfare Schemes के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको Apply for pension के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा।
- उसके बाद आपको unmarried pension yojana के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने आवेदन फॉर्म पीडीएफ के रुप में खुल जाएगा।
- इस फॉर्म को डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल ले।
- उसके बाद आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें।
- सारी प्रक्रिया होने के बाद इस फॉर्म को संबोधत विभाग में जाकर जमा कर दे।
- इस तरह आप इस योजना में सफलतापूर्वक आवेदन कर चुके हैं।
Haryana Unmarried Pension Yojana 2023 Offline Registration
- ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आवेदक को नजदीकी जन सेवा केंद्र में जाना होगा।
- उसके बाद वहां पर काम कर रहे हो अधिकारी Unmarried pension yojana के लिए आवेदन करने को कहना होगा।
- अब अधिकारी इस योजना के फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेगा, और आपकी जानकारी भरेगा, उसके बाद आपसे आवश्यक दस्तावेज को मांगेगा, और इन सब को अटैच कर देगा।
- फिर अधिकारी आपसे इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए आवेदन शुल्क मांगेगा।
- जिसके बाद आपको रसीद दे दी जाएगी उसको आप को संभाल कर रखना होगा।
- इस प्रकार आप अनमैरिड पेंशन योजना में ऑफलाइन आवेदन करवा सकते हैं।
Haryana Unmarried Pension Yojana Helpline number
FAQ Of Haryana Unmarried Pension Yojana
हरियाणा में अविवाहित पेंशन के लिए कौन पात्र है?
हरियाणा में अविवाहित पेंशन के लिए 45 वर्ष से 60 वर्ष के लोग पात्र हैं।
हरियाणा अविवाहित पेंशन में कितनी धनराशि दी जाएगी?
हरियाणा अविवाहित पेंशन में ₹3000 की धनराशि दी जाएगी।